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दुराचार में महिला सहित तीन को सात-सात साल की कैद
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बांदा। ननिहाल में महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मामी समेत तीन लोगों पर सात-सात साल की कैद सुनाई है।
नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 सितंबर 2010 को महिला अपने ननिहाल आई थी। रात करीब 8 बजे मामी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन पीड़िता ने कोतवाली में मामी राजाबेटी सहित नहरी गांव निवासी पतन मिश्रा उर्फ प्रेम नारायन व श्रीराम के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने पतन मिश्रा, श्रीराम और राजाबेटी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15-15 हजार जुर्माना लगाया।
जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन की ओर से विमल सिंह, जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा, प्रमोद द्विवेदी ने पैरवी की।
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नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 सितंबर 2010 को महिला अपने ननिहाल आई थी। रात करीब 8 बजे मामी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन पीड़िता ने कोतवाली में मामी राजाबेटी सहित नहरी गांव निवासी पतन मिश्रा उर्फ प्रेम नारायन व श्रीराम के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने पतन मिश्रा, श्रीराम और राजाबेटी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15-15 हजार जुर्माना लगाया।
जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन की ओर से विमल सिंह, जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा, प्रमोद द्विवेदी ने पैरवी की।
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