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Banda News: गैंगस्टर के तीन दोषियों को 10-10 साल का कारावास
Wed, 03 Sep 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 03 Sep 2025 11:58 PM IST
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चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) रवि कुमार दिवाकर ने 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीनों के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
थाना प्रभारी पहाड़ी अनुपमा तिवारी ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने 27 फरवरी 2018 को नहरा गांव निवासी अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम उपाध्याय, ओरा निवासी रमेश यादव, तौरा निवासी गिरीश मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक गोपाल चंद्र कनौजिया ने की। विवेचक ने 18 फरवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। इस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने तीनों को सजा सुनाई। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज होने पर यह कार्रवाई की गई थी।
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थाना प्रभारी पहाड़ी अनुपमा तिवारी ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने 27 फरवरी 2018 को नहरा गांव निवासी अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम उपाध्याय, ओरा निवासी रमेश यादव, तौरा निवासी गिरीश मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक गोपाल चंद्र कनौजिया ने की। विवेचक ने 18 फरवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। इस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने तीनों को सजा सुनाई। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज होने पर यह कार्रवाई की गई थी।
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