फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Three gangster convicts sentenced to 10 years' imprisonment each

Banda News: गैंगस्टर के तीन दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Wed, 03 Sep 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 03 Sep 2025 11:58 PM IST
विज्ञापन
Three gangster convicts sentenced to 10 years' imprisonment each
चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) रवि कुमार दिवाकर ने 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीनों के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन


थाना प्रभारी पहाड़ी अनुपमा तिवारी ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने 27 फरवरी 2018 को नहरा गांव निवासी अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम उपाध्याय, ओरा निवासी रमेश यादव, तौरा निवासी गिरीश मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक गोपाल चंद्र कनौजिया ने की। विवेचक ने 18 फरवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। इस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। तीनों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने तीनों को सजा सुनाई। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज होने पर यह कार्रवाई की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed