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दुकानों में बिना मॉस्क नहीं हो सकेगी खरीद-फरोख्त
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बांदा। लॉकडाउन के चौथे चरण में जारी गाइड लाइन में कुछ शर्तों के साथ प्रदेश सरकार ने कारोबार और बाजार बहाल करने को हरी झंडी दी है। जो भी दुकानें खुलेगी उनमें दुकानदारों को फेस कवर/मॉस्क और ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनेटाइज की व्यवस्था भी करनी होगी। गाइड लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि जो खरीदार मॉस्क न पहने हो, उसे कोई सामान बिक्री नहीं किया जाएगा।
प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार (18 मई) को छह पृष्ठीय शासनादेश जारी किया है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने यह जानकारी दी। मंडलायुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि देशव्यापी लाॅंकडाउन 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। बरात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसाय अपना काम कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी फेस मॉस्क और ग्लब्स का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के बीच केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।
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बाइक पर महिला को बैठाने की छूट: पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी। बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगी। थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों को मॉस्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
सिंगल पॉजिटिव पर 250 मीटर एरिया कंटेनमेंट : शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल पाजिटिव केस हैं वहां 250 मीटर के दायरे में या पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कंटेनमेंट क्षेत्र होगा। एक से ज्यादा केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन होगा। उसके बाद आगे 250 मीटर में बफर जोन भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां राजस्व ग्राम का संबधित मजरा। गांव में एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व गांव कंटेनमेंट जोन होगा। गांव के इर्द गिर्द के गांव व मजरे बफर जोन में आएंगे।
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प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार (18 मई) को छह पृष्ठीय शासनादेश जारी किया है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने यह जानकारी दी। मंडलायुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जारी शासनादेश में कहा गया है कि देशव्यापी लाॅंकडाउन 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
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ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। बरात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसाय अपना काम कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भी फेस मॉस्क और ग्लब्स का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के बीच केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।
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बाइक पर महिला को बैठाने की छूट: पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी। बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगी। थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों को मॉस्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
सिंगल पॉजिटिव पर 250 मीटर एरिया कंटेनमेंट : शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल पाजिटिव केस हैं वहां 250 मीटर के दायरे में या पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कंटेनमेंट क्षेत्र होगा। एक से ज्यादा केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन होगा। उसके बाद आगे 250 मीटर में बफर जोन भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां राजस्व ग्राम का संबधित मजरा। गांव में एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व गांव कंटेनमेंट जोन होगा। गांव के इर्द गिर्द के गांव व मजरे बफर जोन में आएंगे।