फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   sunwai tali

बच्चों के यौन उत्पीड़न में फिर टली सुनवाई

Mon, 19 Apr 2021 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Apr 2021 11:51 PM IST
विज्ञापन
sunwai tali
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी जेठ-जेठानी को सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोष मुक्त कर दिया। गिरवां थाना क्षेत्र के ऐला गांव निवासी इंद्रराज सिंह ने तिंदवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी पुत्री पूजा की शादी अमलीकौर (तिंदवारी) में सत्यवीर सिंह के साथ की थी।
विज्ञापन

आरोप लगाया था कि 7 मई 2014 को जेठ लोला उर्फ राजबहादुर सिंह, जेठानी सुनीता ने दहेज के लिए पूजा को जलाकर मार डाला। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोषी साबित न होने पर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। दोनों की पैरवी अधिवक्ता महिपत सिंह ने की। उधर, इंटर की छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। बांदा शहर की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बिसंडा थाना क्षेत्र का रहीम उर्फ रशीद 16 जुलाई 2017 को ले गया। पुलिस ने धारा 363 व 366 की रिपोर्ट दर्ज की।
विज्ञापन

अभियोजन ने तीन गवाह पेश किए। बाद में मां समेत तीनों गवाह मुकर गए। सोमवार को इस केस का फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहम्मद रिजवान अहमद ने आरोपी रहीम को बरी कर दिया। आरोपी की वकालत राघवेंद्र सिंह भदौरिया ने की। उधर, पुत्री को भगा ले जाने की मां द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अदालत में अपने बयान बदल दिए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने उसके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed