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Banda News: गैर इरादतन हत्या में छह साल की कैद

Sun, 02 Apr 2023 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Apr 2023 12:21 AM IST
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Six years imprisonment for culpable homicide
बांदा। बहन के ससुर को ईंट मारकर गैर इरादतन हत्या के दोषी को अदालत ने छह साल जेल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
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अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी सियाकली ने 18 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि छोटे बेटे का साला इंद्रजीत वर्मा निवासी गांधी नगर (अतर्रा) जवाहर नगर में किराए से रहता था। 16 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे इंद्रजीत बहन रमाकांती से मिलने घर आया। वह नशे में था। विवाद होने पर उसने पति रामकिशुन पर ईंट से हमला कर दिया। इलाज के दौरान कानपुर में पति की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए।
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शनिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावलियों का अवलोकन किया। उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। छह वर्ष जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने भी पैरवी की।
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