{"_id":"5f7f55288ebc3eefbb075fd3","slug":"sentencing-verdict-in-murder-today-banda-news-knp5873245198","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में सजा का फैसला आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या में सजा का फैसला आज
विज्ञापन
बांदा। विवादित खेत से लकड़ी ले जाने के विवाद में जुलाई 2012 में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में दरबारी उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की घटना में शुक्रवार (9 अक्तूबर) को अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत सजा सुनाएगी।
गुरुवार को उन्हें दोषी पाया गया। कोर्ट ने उपस्थित तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। एक आरोपी पहले से ही जेल में है। आरोपियों में मुन्ना सिंह उर्फ प्रधान, चुन्नू सिंह, कुन्नू सिंह उर्फ शिवचंद्र व होरीलाल शामिल हैं। होरीलाल जेल में है। शेष बाहर थे।
उधर, 21 सितंबर की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट मुक्तिधाम के पास खनिज अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी विनोद निषाद निवासी गोड़ी बाबा की जमानत अर्जी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश रामकरन द्वितीय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विज्ञापन
यह पत्रावली सेशन जज की अदालत से यहां भेजी गई थी। एडीजीसी जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। आरोपी पर 307 सहित कई संगीन धाराओं की रिपोर्ट है।
विज्ञापन
गुरुवार को उन्हें दोषी पाया गया। कोर्ट ने उपस्थित तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। एक आरोपी पहले से ही जेल में है। आरोपियों में मुन्ना सिंह उर्फ प्रधान, चुन्नू सिंह, कुन्नू सिंह उर्फ शिवचंद्र व होरीलाल शामिल हैं। होरीलाल जेल में है। शेष बाहर थे।
विज्ञापन
उधर, 21 सितंबर की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट मुक्तिधाम के पास खनिज अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी विनोद निषाद निवासी गोड़ी बाबा की जमानत अर्जी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश रामकरन द्वितीय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विज्ञापन
यह पत्रावली सेशन जज की अदालत से यहां भेजी गई थी। एडीजीसी जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। आरोपी पर 307 सहित कई संगीन धाराओं की रिपोर्ट है।