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दुकान में लगी आग से नुकसान का मिला क्लेम

Sat, 09 Oct 2021 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Oct 2021 12:12 AM IST
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Received claim of damage due to fire in the shop
बांदा। दुकान में लगी आग से हुए नुकसान का बीमा क्लेम 1,57,443 रुपये का चेक दुकानदार को सौंपा गया। दूसरे मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपील पर जमा राशि 69 हजार रुपये का चेक सौंपा गया।
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शहर के मर्दननाका निवासी मो. सईद की गोसाईं गंज स्थित साड़ी और रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई थी। बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया तो उन्होंने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में यूनाइटेड इंडिया के खिलाफ वाद दायर किया था। इस मामले में बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में अपील की थी। अपील में निर्णय अनुसार बीमा कंपनी ने निर्णीत राशि फोरम के पक्ष में अदा कर दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चतुर्वेदी ने मो. सईद को 1,57,443 रुपये का क्लेम चेक सौंपा। उधर, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बबेरू के पवन सिंह व कुलदीप (फूटाकुआं) के दोनों मामलों में बीमा कंपनी के विरुद्ध आदेश दिए हैं। दोनों मामलों में यूनाइटेड इंडिया ने राज्य उपभोक्ता आयोग में धारा 15 के तहत 25-25 हजार जमा किए थे। डिग्रीदार को निर्णीत राशि देने के बाद फोरम में जमा शेष का भुगतान शाखा प्रबंधक अजय कुमार वर्मा यूनाइटेड इंडिया (पीली कोठी) को किया है। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
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