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बांदा: बालिका से दुष्कर्म में दोषी युवक को उम्रकैद
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बांदा। छह वर्षीय बालिका से खेत में दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। घटना के कुछ समय बाद बालिका की मौत भी हो गई थी।
घटना करीब चार साल पहले की है। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव में 19 मार्च 2017 को शाम करीब छह बजे बालिका अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान 22 वर्षीय युवक कु शंदर उर्फ कुशदंत उसे बहलाफुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म किया। परिजनों के वहां पहुंच जाने पर भाग निकला। बालिका के घर वाले बेहोशी हालत में बालिका को जिला अस्पताल लाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 20 मार्च 2017 को आरोपी कुशंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह अभी भी जेल में है। घटना के करीब छह बाद बालिका की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामसुफल सिंह व कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने इस घटना का फैसला सुनाते हुए दोषी कुशंदर को पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 में उम्रकैद की सजा दी। 30 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर तीन माह की कैद और होगी। धारा 363 में पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। यह जुर्माना अदा न करने पर एक माह की और कैद होगी।
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घटना करीब चार साल पहले की है। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव में 19 मार्च 2017 को शाम करीब छह बजे बालिका अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान 22 वर्षीय युवक कु शंदर उर्फ कुशदंत उसे बहलाफुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म किया। परिजनों के वहां पहुंच जाने पर भाग निकला। बालिका के घर वाले बेहोशी हालत में बालिका को जिला अस्पताल लाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 20 मार्च 2017 को आरोपी कुशंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह अभी भी जेल में है। घटना के करीब छह बाद बालिका की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामसुफल सिंह व कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने इस घटना का फैसला सुनाते हुए दोषी कुशंदर को पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 में उम्रकैद की सजा दी। 30 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर तीन माह की कैद और होगी। धारा 363 में पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। यह जुर्माना अदा न करने पर एक माह की और कैद होगी।
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