फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   rape and abortion accused awarded 7 year imprisonment

दुराचारी को 7 वर्ष, गर्भपात के दोषियों को 5 वर्ष की सजा

Wed, 08 Jul 2015 11:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 08 Jul 2015 11:51 PM IST
विज्ञापन
rape and abortion accused awarded 7 year imprisonment

किशोरी से दुष्कर्म मामले में 15 साल तक चले मुकदमे के बाद मुख्य आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की जेल और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दुष्कर्म से गर्भवती हुई किशोरी का गर्भपात कराने में मददगार बने दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

विज्ञापन


मामला कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के एक ग्रामीण ने 12 मई 2000 को पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी भतीजी खेत में चारा काटने गई थी। शाम लगभग 4 बजे गांव का बुद्ध विलास पुत्र रामदेव कुशवाहा बंदूक लेकर आया। उसे गोली मार देने की धमकी देकर खंडहर में ले गया और दुराचार किया।
विज्ञापन


भयवश किशोरी ने यह बात घर वालों को नहीं बताई। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई। इस पर चाचा उसे लेकर थाने गया। इसी बीच दलपा पुरवा गांव के संतोष कुमार पुत्र महराजदीन व कल्लू साहू पुत्र रामलाल साहू सहित कई लोग ट्रैक्टर में आए और किशोरी को जबरन ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। दूसरे दिन किशोरी परिवार को वापस मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


चाचा की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376, 313, 315, 506 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज की। डाक्टरी परीक्षण और धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान के बाद 18 मई को पुलिस ने आरोपी बुद्ध विलास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना कमासिन थाना पुलिस से लेकर सीबीसीआईडी (इलाहाबाद) को सौंप दी गई।

इसमें चारों आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई। कई अदालतों में सुनवाई के बाद 18 अप्रैल 2015 को इसकी सभी पत्रावली एफटीसी कोर्ट के सुपुर्द हो गईं। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने 7 गवाह पेश किए।

बुधवार को त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश शाम कुमार ने अलग-अलग मामलों में तीनों आरोपियों को दोषी पाया। दुष्कर्म के आरोपी बुद्धविलास को धारा 376 में 7 वर्ष कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 में 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। गर्भपात कराने में बुद्ध विलास, संतोष कुमार व कल्लू साहू को धारा 313 में 5-5 वर्ष की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने और जुर्माना की आधी राशि पीड़ित को मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया। धारा 315 आईपीसी में सभी को दोषमुक्त कर दिया गया। उधर, गर्भपात करने के मामले में आरोपी महिला की पत्रावली पृथक कर सीजेएम न्यायालय में भेजी गई है।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed