फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Punishment and fine in theft and recovery of goods

Banda News: चोरी व माल बरामदगी में सजा व जुर्माना

Thu, 21 Mar 2024 12:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:23 AM IST
विज्ञापन
Punishment and fine in theft and recovery of goods
बांदा। रेलवे कोर्ट ने चोरी व माल बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर दो अभियुक्तों को सजा व जुर्माना से दंडित किया है।
विज्ञापन

जीआरपी थानाध्यक्ष नवेंदु शेखर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के शंभू नगर निवासी कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र सुरेश को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। जिसके पास से चोरी के मोबाइल मिले थे। इसी प्रकार जीआरपी ने गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी दीपक आरख पुत्र भगवत आरख को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने कारित अपराध का दोषी पाए जाने पर छह-छह माह की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिन कारावास की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान आपरेशन कंविक्शन के तहत अभियोजन की पैरवी से संभव हो पाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed