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Banda News: पीजी कॉलेज के प्रबंध समिति अध्यक्ष की हुई बहाली
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अतर्रा। चिट फंड सोसायटी की ओर से पीजी कॉलेज के प्रबंध समिति अध्यक्ष सहित चार लोगों की सदस्यता रद्द करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया। साथ ही आजीवन सदस्यों को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पीजी कॉलेज अतर्रा में प्रबंध समिति के गठन व महाविद्यालय के विकास को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। मार्च में समिति के आजीवन सदस्यों ने चिट फंड सोसायटी झांसी में शिकायत कर प्रबंध समिति अध्यक्ष सहित चार लोगों की सदस्यता रद्द कराई थी। इसको समिति के अध्यक्ष डॉ. योगेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चिट फंड सोसायटी के आदेश को स्थगित कर आजीवन सदस्यों को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।
समिति के उपाध्यक्ष डॉ. पवन सिरौठिया ने बताया कि आमसभा के सदस्य करुणा शंकर द्विवेदी, संतोष अग्रवाल, नरेंद्र कुमार जैन पूर्व में निष्कासित अंशकालिक शिक्षक ललित पांडेय, डाॅ. रणधीर सिंह के साथ मिलकर निराधार आरोप लगा काॅलेज की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इनकी शिकायत के आधार पर समिति अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। इससे संस्था का संचालन व विकास रुक गया। बाद में प्रबंध समिति अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए सभी की सदस्यता पुनः बहाल कर दी है। साथ ही सहायक रजिस्ट्रार से इस कार्यवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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पीजी कॉलेज अतर्रा में प्रबंध समिति के गठन व महाविद्यालय के विकास को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। मार्च में समिति के आजीवन सदस्यों ने चिट फंड सोसायटी झांसी में शिकायत कर प्रबंध समिति अध्यक्ष सहित चार लोगों की सदस्यता रद्द कराई थी। इसको समिति के अध्यक्ष डॉ. योगेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चिट फंड सोसायटी के आदेश को स्थगित कर आजीवन सदस्यों को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।
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समिति के उपाध्यक्ष डॉ. पवन सिरौठिया ने बताया कि आमसभा के सदस्य करुणा शंकर द्विवेदी, संतोष अग्रवाल, नरेंद्र कुमार जैन पूर्व में निष्कासित अंशकालिक शिक्षक ललित पांडेय, डाॅ. रणधीर सिंह के साथ मिलकर निराधार आरोप लगा काॅलेज की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इनकी शिकायत के आधार पर समिति अध्यक्ष सहित चार सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। इससे संस्था का संचालन व विकास रुक गया। बाद में प्रबंध समिति अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया। हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए सभी की सदस्यता पुनः बहाल कर दी है। साथ ही सहायक रजिस्ट्रार से इस कार्यवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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