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Banda News: रब्बानिया मैरिज हाल और वीमार्ट की पार्किंग सील
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बांदा। विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आवासीय मकान में अवैध रूप से चलाए जा रहे रब्बानिया मैरिज हाल और अवैध निर्माण पर वी मार्ट की पार्किंग सील कर दी। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
शहर के हुसैनगंज लोहिया पुल के पास रब्बानिया मैरिज हाल चल रहा है। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे और मैरिज हाल को सील कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मैरिज हाल का आवासीय नक्शा पास है। इसका मैरिज हाल के रूप में अवैधानिक रूप से व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप है कि मैरिज हाल के आगे व पीछे के कुछ हिस्से में अवैध निर्माण भी किया गया है।
उधर, विकास प्राधिकरण ने छावनी स्थित वी मार्ट के पार्किंग को भी सील कर दिया है। बताया कि वी मार्ट की पार्किंग में सैफ मोहम्म्द की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। उन्हें निर्माण रोकने का नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैधानिक रूप से आवासीय मकानों का व्यवासायिक इस्तेमाल करने वालों में हलचल है। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार का कहना कि अवैधानिक रूप से घरेलू व व्यवसायिक निर्माण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके
विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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शहर के हुसैनगंज लोहिया पुल के पास रब्बानिया मैरिज हाल चल रहा है। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे और मैरिज हाल को सील कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मैरिज हाल का आवासीय नक्शा पास है। इसका मैरिज हाल के रूप में अवैधानिक रूप से व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप है कि मैरिज हाल के आगे व पीछे के कुछ हिस्से में अवैध निर्माण भी किया गया है।
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उधर, विकास प्राधिकरण ने छावनी स्थित वी मार्ट के पार्किंग को भी सील कर दिया है। बताया कि वी मार्ट की पार्किंग में सैफ मोहम्म्द की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। उन्हें निर्माण रोकने का नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैधानिक रूप से आवासीय मकानों का व्यवासायिक इस्तेमाल करने वालों में हलचल है। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार का कहना कि अवैधानिक रूप से घरेलू व व्यवसायिक निर्माण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके
विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।