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Banda News: पुलिस अभिरक्षा से भागने पर एक साल की कैद
Thu, 09 May 2024 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Thu, 09 May 2024 12:07 AM IST
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बांदा। पुलिस अभिरक्षा में ट्रेन से कूदकर भागने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य नकबजनी के मामले में अभियुक्त को सजा व जुर्माना किया गया।
चोरी के एक मामले में जीआरपी पुलिस वर्ष 2006 में तिंदवारी के सेमरी निवासी राजेश कुमार बाजपेयी पुत्र देवी प्रसाद को कानपुर से पकड़ कर बांदा ला रही थी। तभी महोबा के पास आरोपी चलती ट्रेन से कूद कर भरार हो गया। जिसके विरूद्ध जीआरपी ने थाने में धारा 224 के तहत केस दर्ज कराया। बाद आरोपी पकड़ा गया।
पुलिस अभिरक्षा में ट्रेन से कूदकर भागने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। उधर, कोर्ट ने एक नकबजनी के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त सुखवीर पुत्र सिलोचन निवासी गुरेह बांदा को जेल में बिताई अवधि की सजा व दो हजार जुमार्ना किया है।
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चोरी के एक मामले में जीआरपी पुलिस वर्ष 2006 में तिंदवारी के सेमरी निवासी राजेश कुमार बाजपेयी पुत्र देवी प्रसाद को कानपुर से पकड़ कर बांदा ला रही थी। तभी महोबा के पास आरोपी चलती ट्रेन से कूद कर भरार हो गया। जिसके विरूद्ध जीआरपी ने थाने में धारा 224 के तहत केस दर्ज कराया। बाद आरोपी पकड़ा गया।
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पुलिस अभिरक्षा में ट्रेन से कूदकर भागने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। उधर, कोर्ट ने एक नकबजनी के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त सुखवीर पुत्र सिलोचन निवासी गुरेह बांदा को जेल में बिताई अवधि की सजा व दो हजार जुमार्ना किया है।
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