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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बैंक खाता, आधार की अनिवार्यता खत्म

Tue, 19 May 2015 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Tue, 19 May 2015 11:43 PM IST
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National Food Security Act? bank account, aadhar not compulsory
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अब उन गरीब परिवारों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या बैंक एकाउंट नहीं है। हालांकि इस बात की तसल्ली जरूर की जाएगी कि आवेदनकर्ता परिवार पात्रता की श्रेणी में है या नहीं। ऑनलाइन या मैनुअल फार्म के जरिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 22 मई है। अब तक बांदा जनपद में इस योजना के लिए 2,69,012 परिवार ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र परिवारों को चिह्नित करके उनके आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किए जाने के लिए प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने 15 मई अंतिम तिथि निर्धारित की थी, लेकिन अब यह तिथि बीतने के बाद प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त अजय चौहान ने सभी डीएम और डीएसओ को पत्र भेजकर कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या बैंक एकाउंट नहीं है, जबकि ऐसे लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं। अत: ऐसे सभी लोगों के ऑनलाइन फार्म अथवा सर्वे फार्म 22 मई तक जमा किए जाएं। उनका सत्यापन भी किया जाए।
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बता दें कि बांदा जनपद की चारों तहसीलों से अब तक 2,69,012 परिवार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इन परिवारों में 5,65,852 सदस्य हैं। इसमें बांदा तहसील से 85,232, बबेरू से 78,598, अतर्रा से 52,793, नरैनी से 52,389 आवेदक हैं। जिले में इस अधिनियम के लागू होने से पहले 3,69,141 राशन कार्ड प्रचलन में हैं। प्रभारी डीएसओ गौरव चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों का शीघ्र ही सर्वे शुरू किया जाएगा। उसमें पात्र पाए गए परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा।
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अब तक सिर्फ 66 फीसदी राशन कार्ड अपलोड
राशन कार्डों के अपलोड करने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। अब तक जनपद में सिर्फ 66 फीसदी राशन कार्ड अपलोड हो पाए हैं। जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या 3,69,141 है। इनमें 2,42,432 एपीएल, 78,361 बीपीएल और 48,348 अंत्योदय है। आपूर्ति विभाग अब तक 2,57,339 राशन कार्ड अपलोड कर चुका है।
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