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पत्नी की हत्या में उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना

Tue, 13 Oct 2020 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2020 11:33 PM IST
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Life imprisonment for wife's murder, 10 thousand fine
बांदा। पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्र कैद और 10 हजार रुपये की सजा दी गई है। इसी घटना में अभियुक्त बनाई गई मृतका की ननद को बरी कर दिया गया।
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मरका थाना क्षेत्र के चक्की डेरा की भूरी पत्नी हुकुमचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका दामाद प्रेमचंद्र शराब और जुएं का आदी है। अपनी पत्नी गुड़िया देवी के साथ आए दिन मारपीट करता है। ननद (पति की बहन) संता भी प्रताड़ित करती है। शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप लगाया कि 27 मार्च 2018 को खेत गई गुड़िया देवी की पति प्रेमचंद्र ने हत्या करके शव खेत में बबूल के पेड़ पर टांग दिया। आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की।

पुलिस ने धारा 302 में पति व ननद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने नौ गवाह पेश किए। अधिवक्ता कविता अमन ने भी मृतका की ओर से पैरवी की। मंगलवार को अपर जिला जज ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उसकी बहन संता को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। जमानत न होने से दोनों भाई-बहन जेल में ही हैं। मृतका के तीन नाबालिग बच्चों की आर्थिक मदद के लिए जिला विधिक सचिव को नियमानुसार मदद के निर्देश दिए।
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