फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Life imprisonment for two in the murder of a farmer

बांदा: किसान की हत्या में दो को उम्रकैद

Sun, 12 Feb 2023 04:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 12 Feb 2023 04:40 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two in the murder of a farmer
चित्रकूट। सिंचाई के लिए पाइप लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद किसान की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने दो हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरगंज सीतापुर निवासी उग्रसेन मौर्य ने 14 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उग्रसेन ने कहा था कि उसके पिता सूरजपाल रात में घर से खाना खाने के बाद खेत की रखवाली के लिए गए थे। वह खेत में चारपाई में सो रहे थे।
विज्ञापन

सुबह खेत जाने पर देखा कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। उग्रसेन के अनुसार खेत में सिंचाई के लिए पाइप लगाने को लेकर भैयालाल मौर्य से उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने तहरीर के अनुसार इस मामले में भैयालाल, चुन्नू, जुगल किशोर, दादूराम मौर्य, बब्बू , इंद्रपाल ू, कमलेश , ज्वाला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के बाद इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों में से ज्वाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही विवेचना में प्रकाश में आने पर एक अन्य आरोपी पवन को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पवन कुमार मौर्या और ज्वाला प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed