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बालिका की हत्या में उम्रकैद
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बांदा। हत्या में नामजद अभियुक्त को जुर्म साबित हो जाने पर अदालत ने उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वह घटना के कुछ दिनों बाद ही जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। घटना के 23 साल बाद फैसला हुआ।
नरैनी कोतवाली क्षेत्र के मोतियारी गांव में 5 जनवरी 1997 को दिन में ढाई बजे विनोद कुमार त्रिपाठी की नौ वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के कल्लू उर्फ मनमोहन पुत्र संतराम मिश्रा को नामजद किया गया था। पिता की तहरीर पर धारा 302 व 201 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था।
पुलिस उसकी तलाश में यूपी-एमपी कई स्थानों पर दबिश देती रही। पर हाथ नहीं लगा। उसी वर्ष दिसंबर में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन ने गवाह और सुबूत पेश किए।
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अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस और दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला जज ने आरोपी कल्लू उर्फ मनमोहन को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। उस पर धारा 376 की भी पूर्व में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। नरैनी इंसपेक्टर गिरेंद्र सिंह और पैरोकार कमल किशोर ने बताया कि अभियुक्त अपराधी प्रवृत्ति का है।
दो महिलाओं का कोर्ट में सरेंडर
बांदा। करतल चौकी क्षेत्र में बालिका के अपहरण में नामजद महिला ने शुक्रवार को यहां डकैती जज अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। उधर, बदौसा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में नामजद ग्राम प्रधान सियादुलारी ने भी सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया।
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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के मोतियारी गांव में 5 जनवरी 1997 को दिन में ढाई बजे विनोद कुमार त्रिपाठी की नौ वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के कल्लू उर्फ मनमोहन पुत्र संतराम मिश्रा को नामजद किया गया था। पिता की तहरीर पर धारा 302 व 201 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था।
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पुलिस उसकी तलाश में यूपी-एमपी कई स्थानों पर दबिश देती रही। पर हाथ नहीं लगा। उसी वर्ष दिसंबर में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन ने गवाह और सुबूत पेश किए।
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अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस और दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला जज ने आरोपी कल्लू उर्फ मनमोहन को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। उस पर धारा 376 की भी पूर्व में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। नरैनी इंसपेक्टर गिरेंद्र सिंह और पैरोकार कमल किशोर ने बताया कि अभियुक्त अपराधी प्रवृत्ति का है।
दो महिलाओं का कोर्ट में सरेंडर
बांदा। करतल चौकी क्षेत्र में बालिका के अपहरण में नामजद महिला ने शुक्रवार को यहां डकैती जज अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। उधर, बदौसा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में नामजद ग्राम प्रधान सियादुलारी ने भी सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया।