फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Life imprisonment for killing a girl child

बालिका की हत्या में उम्रकैद

Fri, 03 Jul 2020 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 11:45 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for killing a girl child
बांदा। हत्या में नामजद अभियुक्त को जुर्म साबित हो जाने पर अदालत ने उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वह घटना के कुछ दिनों बाद ही जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। घटना के 23 साल बाद फैसला हुआ।
विज्ञापन

नरैनी कोतवाली क्षेत्र के मोतियारी गांव में 5 जनवरी 1997 को दिन में ढाई बजे विनोद कुमार त्रिपाठी की नौ वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के कल्लू उर्फ मनमोहन पुत्र संतराम मिश्रा को नामजद किया गया था। पिता की तहरीर पर धारा 302 व 201 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था।
विज्ञापन

पुलिस उसकी तलाश में यूपी-एमपी कई स्थानों पर दबिश देती रही। पर हाथ नहीं लगा। उसी वर्ष दिसंबर में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन ने गवाह और सुबूत पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस और दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला जज ने आरोपी कल्लू उर्फ मनमोहन को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। उस पर धारा 376 की भी पूर्व में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। नरैनी इंसपेक्टर गिरेंद्र सिंह और पैरोकार कमल किशोर ने बताया कि अभियुक्त अपराधी प्रवृत्ति का है।

दो महिलाओं का कोर्ट में सरेंडर
बांदा। करतल चौकी क्षेत्र में बालिका के अपहरण में नामजद महिला ने शुक्रवार को यहां डकैती जज अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। उधर, बदौसा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में नामजद ग्राम प्रधान सियादुलारी ने भी सीजेएम कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed