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Banda News: सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी दोषमुक्त
Mon, 07 Sep 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:15 AM IST
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बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने 2007 के एक सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी देवेंद्र कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
अदालत ने तीन सितंबर को अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण यह फैसला सुनाया। घटना 23 दिसंबर 2007 को बांदा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी सुखदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे रामकृपाल को वाहन ने टक्कर मार दी थी। रामकृपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने 22 जनवरी 2008 को मामले का संज्ञान लिया था।
अभियोजन पक्ष ने दो साक्षी पेश किए। अदालत ने पाया कि साक्षी सुखुआ प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसे प्रति-परीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया। साक्षी श्रीकृष्ण को भी प्रति-परीक्षा के लिए कई बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तलब नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इससे अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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अदालत ने तीन सितंबर को अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण यह फैसला सुनाया। घटना 23 दिसंबर 2007 को बांदा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी सुखदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे रामकृपाल को वाहन ने टक्कर मार दी थी। रामकृपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने 22 जनवरी 2008 को मामले का संज्ञान लिया था।
अभियोजन पक्ष ने दो साक्षी पेश किए। अदालत ने पाया कि साक्षी सुखुआ प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसे प्रति-परीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया। साक्षी श्रीकृष्ण को भी प्रति-परीक्षा के लिए कई बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तलब नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इससे अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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