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Banda News: तीन दुकानों के लाइसेंस निरस्त, समिति प्रभारी और चौकीदार निलंबित

Tue, 19 Aug 2025 12:50 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 12:50 AM IST
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Licenses of three shops cancelled, committee in-charge and watchman suspended
13 अगस्त को प्रकाशित खबर का पीडीएफ।
बांदा। कम जोत वाले किसानों को नियम से ज्यादा खाद देने पर कृषि अधिकारी ने तीन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा साधन सहकारी समिति के प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि खाद वितरण में लापरवाही बरतने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
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खरीफ की फसल के लिए खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। उधर कुछ किसानों को जोत से अधिक खाद की बिक्री कर दी गई। इसको लेकर अमर उजाला ने 13 अगस्त के अंक में समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इसका संज्ञान लेकर जिला कृषि अधिकारी ने जांच कराई। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि किसानों को प्राइवेट खाद विक्रेताओं तथा सहकारी समितियों के माध्यम से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। कई दुकानदारों ने बिक्री के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस पर कृषि और सहकारिता विभाग ने उन पर कार्रवाई की है।
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बताया कि माही खाद भंडार गौरीकला पैलानी के आशीष शिवहरे, सत्यम खाद बीज भंडार कमासिन बबेरू के तेजप्रताप एवं श्रीराम खाद एवं बीज भंडार मुसीवा कमासिन बबेरू ने एक-एक किसान को 50 बोरी, 45 बोरी और 44 बोरी यूरिया एक ही माह में दी है। किसानों की खतौनी की जांच करने पर उनकी जोत कम पाई गई। इस पर इन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार एम-पैक्स मुरवल बबेरू के सचिव ने एक किसान को 45 बोरी, एक किसान को 40 बोरी यूरिया एक ही बार में दी। खाद बिकी में अनियमितता पाये जाने पर केंद्र प्रभारी रजनीश यादव और सहयोगी चौकीदार जितेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरक वितरण की सघन निगरानी उर्वरक पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। सहकारी या निजी क्षेत्र के किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खाद किसी को बेची जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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