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Banda News: दहेज के लिए जहर देकर मार डाला, पति को दस वर्ष का कारावास

Sat, 01 Mar 2025 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Mar 2025 11:42 PM IST
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Killed by poisoning for dowry, husband sentenced to ten years imprisonment
बांदा। दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग की अदालत ने शनिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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पैलानी थाने के कुटी डेरा मजरा अमारा निवासी कल्लू उर्फ कलुवा ने थाना पैलानी में 13 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी लड़की सुधा की शादी पैलानी थाना क्षेत्र के हरवंश पुरवा निवासी मुकेश के साथ 19 फरवरी 2019 को की थी। बेटी जब ससुराल पहुंची तो उसकी लड़की का पति मुकेश, ससुर सभाजीत पुत्र जगदेव, सास उर्मिला, जेठ अवधेश निवासी हरवंश पुरवा व नंदोई महेंद्र निवासी चौकी पुरवा उसकी बेटी सुधा से दहेज में तीन लाख रुपया की मांग कर रहे थे।
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आरोप था कि सात जून 2022 को ससुरालीजन, पति, सास, ससुर, जेठ, नंदोई उसे जबरन जहर पिलाकर हत्या कर दी। इस मामले में सास, ससुर, जेठ व नंदोई पर विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। केवल पति के खिलाफ 18 अगस्त 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति मुकेश को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि गवाह को दी जाएगी।
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