फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Kidnapping alleged in FIR; turns out to be a case of love marriage.

Banda News: प्राथमिकी में अगवा करने का आरोप, निकली प्रेम विवाह की कहानी

Thu, 25 Jun 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 25 Jun 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Kidnapping alleged in FIR; turns out to be a case of love marriage.
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण और पॉक्सो एक्ट के दर्ज प्राथमिकी और युवती के न्यायालय में दिए गए बयानों के बीच अंतर सामने आया है। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी लालबहादुर को जमानत दे दी।
विज्ञापन



अभियोजन के अनुसार 20 मार्च 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए चली गई है। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि लालबहादुर उसे अगवाकर ले गया है। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, युवती ने दिए बयान में कहा कि उसने स्वयं लालबहादुर को फोन करके बुलाया था। दोनों हरियाणा गए और मंदिर में शादी कर ली।
विज्ञापन




इसके बाद पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे। युवती ने स्पष्ट कहा कि वह लालबहादुर से प्रेम करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। न्यायालय में दर्ज बयान में भी युवती अपने पहले बयान पर कायम रही। उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से लालबहादुर के साथ गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती, धमकी या गलत काम नहीं किया।उसने अदालत से कहा कि वह अपने पति लालबहादुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती।
विज्ञापन
विज्ञापन




सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि युवती की उम्र को लेकर विरोधाभास है। प्राथमिकी में उसे नाबालिग बताया गया, जबकि एक्सरे रिपोर्ट में उसकी आयु लगभग 18 वर्ष आंकी गई। हालांकि विद्यालयी अभिलेखों में जन्मतिथि 29 मार्च 2011 दर्ज है। मामले के तथ्यों, युवती के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी लालबहादुर को 75 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर सशर्त जमानत दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed