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जेई और पत्नी पर पाक्सो एक्ट की और धाराएं भी बढ़ाई गईं

Mon, 18 Jan 2021 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:44 PM IST
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jeee aur patnee par paakso ekt kee aur dhaaraen bhee badhaee gaeen
बांदा। बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपी सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती पर सीबीआई ने पाक्सो एक्ट की कई और धाराएं लगा दी हैं। सीबीआई ने आरोपी जेई और उसकी पत्नी पर पाक्सोे एक्ट की धारा छह भी लगाई है। इस धारा में उम्रकैद या सजा-ए-मौत का प्राविधान है। अब इस पर अदालत 19 जनवरी (मंगलवार) को सुनवाई के बाद अपना फैसला देगी।
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उधर, आरोपी जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी का सीबीआई ने अदालत में अपना विरोध पत्र दाखिल करते हुए जमानत अर्जी न्याय हित में खारिज करने का अनुरोध किया है। सोमवार को यहां विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट/पंचम अपर जिला जज) मोहम्मद रिजवान अहमद के समक्ष अदालत में सीबीआई के उपाधीक्षक और इस केस के विवेचना अधिकारी अमित कुमार ने आरोपी रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती पर पाक्सो एक्ट की कई अलग-अलग धाराएं निरुद्ध करते हुए अभिलेख पेश किए। रामभवन पर पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8, 10, 12, 15 और 17 लगाईं गईं हैं।
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पाक्सो एक्ट की धारा छह में उम्रकैद या सजा-ए-मौत का भी प्राविधान है। जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती पर धारा 4, 6, 8, 10 व 12 लगाई गई है। सीबीआई ने धारा 377 आईपीसी व 120बी तथा आईटी एक्ट की धारा 67बी और 14 पाक्सो एक्ट पहले से ही लगा रखी है। सीबीआई द्वारा बढ़ाई गई इन धाराओं पर अदालत मंगलवार (19 जनवरी) को सुनवाई करेगी। सीबीआई और आरोपी पक्षों की दलीलें सुनेगी। उधर, आरोपी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी। सीबीआई के विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दुर्गावती की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए न्याय हित में इसे खारिज करने का अनुरोध किया है।
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