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शिष्या से छेड़छाड़ में गुरु जी को सजा

Fri, 31 Jul 2015 11:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Fri, 31 Jul 2015 11:46 PM IST
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In case of Molestation with student, court punished teacher

शिष्या (छात्रा) से अश्लील हरकत करने वाले गुरु जी अब डेढ़ साल जेल में रहेंगे। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी भुगतेंगे। अदालत ने यह सजा सुनाई है।

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बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित कान्वेंट स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा 7 अप्रैल 2010 को सुबह पढ़ने गई थी। उस समय स्कूल में कोई और बच्चा नहीं पहुंचा था। सूनसान देख स्कूल के शिक्षक राम प्रसाद उर्फ चिड़िवा ने छात्रा को बुलाकर गोदी में बैठा लिया और छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने लगा।
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छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और माता-पिता को गुरु जी की हरकत बताई। छात्रा के माता-पिता आरोपी शिक्षक को उलहना देने स्कूल आए तो शिक्षक और उसके पिता राजाराम कुशवाहा और भाई राजेश ने बंदूक और तमंचा लेकर दौड़ा लिया। बालिका के पिता की तहरीर पर 8 अप्रैल 2010 को बिसंडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई।
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पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने तीन गवाह पेश किए। शुक्रवार को सीजेएम रामदयाल ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक राम प्रसाद को धारा 354 में डेढ़ वर्ष की सश्रम कैद और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने पर एक माह और जेल में रहना होगा। धारा 506 में एक वर्ष की कैद और 1000 रुपये जुर्माना किया। यह जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद सुनाई। अदालत ने आरोपी के पिता राजाराम और भाई राजेश को बरी कर दिया।


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