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पत्नी की हत्या में पति को सात साल की कैद
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बांदा। पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए अदालत ने आरोपी पति को सात साल की जेल और 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 दिन की और जेल होगी। घटना के बाद से ही पति जेल में है।
फतेहपुर जनपद के असोथर थाना के चुनका डेरा निवासी गुलाब राजपूत पुत्र मुरली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुत्री गुड्डो की शादी कमलेश राजपूत पुत्र रामराज निवासी रानीपुर चरका (मर्का) के साथ की थी। 20 मार्च 2016 की शाम कमलेश राजपूत अपने बेटे रोहित को पीटने लगा। गुड्डो बचाने आई तो पति कमलेश ने उसकी लाठी से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
सप्तम अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद बुधवार को पत्नी की हत्या में पति कमलेश को धारा 304 आईपीसी में 7 साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने चार गवाह पेश किए।
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फतेहपुर जनपद के असोथर थाना के चुनका डेरा निवासी गुलाब राजपूत पुत्र मुरली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुत्री गुड्डो की शादी कमलेश राजपूत पुत्र रामराज निवासी रानीपुर चरका (मर्का) के साथ की थी। 20 मार्च 2016 की शाम कमलेश राजपूत अपने बेटे रोहित को पीटने लगा। गुड्डो बचाने आई तो पति कमलेश ने उसकी लाठी से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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सप्तम अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद बुधवार को पत्नी की हत्या में पति कमलेश को धारा 304 आईपीसी में 7 साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने चार गवाह पेश किए।
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