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पत्नी की हत्या में पति को पांच साल की जेल

Fri, 27 Aug 2021 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Aug 2021 11:33 PM IST
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Husband gets five years in jail for killing wife
बांदा। पत्नी की पीटकर हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने पांच साल जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
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बदौसा थाना क्षेत्र के खटेहटा गांव निवासी भवानीदीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री उर्मिला की शादी चौसड़ (बिसंडा) गांव निवासी सुरेश कुशवाहा के साथ हुई थी। पति के अवैध संबंध का पुत्री अक्सर विरोध करती थी।
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एक मई 2014 को पति समेत सास व जेठानी ने पुत्री के साथ मारपीट की। गंभीर चोटें आने पर मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी सास व जेठानी को केस से अलग कर दिया। पति को आरोपी बनाया गया। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने अदालत में सात गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद पति सुरेश कुशवाहा को दोषी पाया।

न्यायाधीश ने धारा 304 के भाग-दो के तहत सुरेश को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की जेल और भुगतना होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। फैसले के बाद अदालत से अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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