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Banda News: दहेज हत्या में पति और ससुर को 10-10 साल की सजा

Thu, 10 Sep 2026 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:14 PM IST
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Husband and father-in-law sentenced to 10 years each in dowry death case
- मरका क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई थी विवाहिता की मौत
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- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से फैसला
बांदा। मरका थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति और ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम शिव निवासी सिकंदर ने 25 फरवरी 2020 को मरका थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2019 में मरका थाना क्षेत्र के गांव पन्नाह सलमान के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 17 फरवरी 2020 को उसकी फंदा लगाकर हत्या कर दी गई।
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मामले में मरका थाने में दर्ज किया गया था। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू राजीव प्रताप सिंह ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी से न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने पति सलमान खां और ससुर अली रजा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो
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