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चार फोन लुटेरों को 10-10 वर्ष की कैद, 20-20 हजार जुर्माना
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बांदा। राह चलते लोगों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले चार शातिर लुटेरों को अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह ने 18 दिसंबर 2018 को रेलवे लोकोशेड (बांदा) के पास दबिश दी। यहां मौजूद चार मोबाइल लुटेरों में से एक भाग निकला, तीन को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम पुत्र मुकेश मिश्रा, मोहित भदौरिया उर्फ शनि पुत्र शिव सिंह, महेंद्र उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया।
एक अन्य राकेश उर्फ भोलू भाग निकला। यह चारों शहर के कालूकुआं मोहल्ले के रहने वाले हैं। अभियुक्तों के पास पुलिस ने छीने हुए 12 मोबाइल, तीन तमंचे बरामद किए। विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। विवेचना कर अदालत में चार्ज शीट दाखिल की।
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एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए पांच गवाह पेश किए। सुनवाई और सुबूतों के आधार पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को धारा 413 आईपीसी में 10-10 वर्ष की जेल और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
आरोपी महेंद्र उर्फ मंत्री को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की जेल व 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 411 में 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह और जेल में बिताना होगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह ने 18 दिसंबर 2018 को रेलवे लोकोशेड (बांदा) के पास दबिश दी। यहां मौजूद चार मोबाइल लुटेरों में से एक भाग निकला, तीन को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम पुत्र मुकेश मिश्रा, मोहित भदौरिया उर्फ शनि पुत्र शिव सिंह, महेंद्र उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया।
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एक अन्य राकेश उर्फ भोलू भाग निकला। यह चारों शहर के कालूकुआं मोहल्ले के रहने वाले हैं। अभियुक्तों के पास पुलिस ने छीने हुए 12 मोबाइल, तीन तमंचे बरामद किए। विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। विवेचना कर अदालत में चार्ज शीट दाखिल की।
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एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए पांच गवाह पेश किए। सुनवाई और सुबूतों के आधार पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को धारा 413 आईपीसी में 10-10 वर्ष की जेल और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
आरोपी महेंद्र उर्फ मंत्री को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की जेल व 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 411 में 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह और जेल में बिताना होगा।