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Banda News: बालिका से छेड़छाड़ में पांच वर्ष की सजा

Wed, 12 Feb 2025 11:29 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 11:29 PM IST
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Five years imprisonment for molesting a girl
बांदा। बकरी बांधने के बहाने बुलाकर बालिका से छेड़खानी करने और जानमाल की धमकी देने पर दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुशवाहा की अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने कमासिन थाने में 7 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 25 मार्च 2022 को दोपहर उसकी आठ वर्षीय बालिका दरवाजे पर खेल रही थी। पड़ोसी प्रेमसागर कुशवाहा ने उसकी बेटी को बकरी बांधने के बहाने बुलाया और उससे छेड़खानी की। किसी से बताने पर जानमाल की धमकी दी। विवेचक उप निरीक्षक हरगेंद्र सिंह ने दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी प्रेमसागर कुशवाहा को सजा सुनाई। सजायावी वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया गया।
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