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Banda News: पात्र नागरिक मतदाता सूची में दर्ज कराएं अपना नाम, अभियान शुरू
Tue, 06 Jan 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 06 Jan 2026 11:59 PM IST
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फोटो - 15 मतदाता बनने को जानकारी देते पद्मश्री उमाशंकर पाण्डेय। संवाद
- फोटो : संवाद
बांदा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष सघन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ राजादेवी डिग्री कॉलेज में किया गया। इस अभियान के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस मौके पर पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने बताया कि यह विशेष सघन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण कार्य 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस एक महीने की अवधि में मतदाताओं से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराएं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित बीएलओ (बूथ लेवल एजेंट) से कहा कि वे अपने मतदेय स्थल पर मतदाताओं से संपर्क करें और जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हो, वे अपने साक्ष्य एआरओ (सहायक निर्वाचक अधिकारी) को उपलब्ध करा सकते हैं।
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अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मदन मोहन वर्मा ने कहा कि मतदान सभी का संवैधानिक अधिकार है और जो मतदाता अभी तक नहीं बने हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वे मतदाता बनने के लिए अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराएं।
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इस मौके पर पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने बताया कि यह विशेष सघन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण कार्य 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस एक महीने की अवधि में मतदाताओं से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराएं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित बीएलओ (बूथ लेवल एजेंट) से कहा कि वे अपने मतदेय स्थल पर मतदाताओं से संपर्क करें और जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हो, वे अपने साक्ष्य एआरओ (सहायक निर्वाचक अधिकारी) को उपलब्ध करा सकते हैं।
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अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मदन मोहन वर्मा ने कहा कि मतदान सभी का संवैधानिक अधिकार है और जो मतदाता अभी तक नहीं बने हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वे मतदाता बनने के लिए अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराएं।