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मादक पदार्थ में साध्वी को जेल और जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Thu, 08 Oct 2015 11:27 PM IST
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बांदा। मादक पदार्थ रखने के जुर्म में साध्वी को
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अदालत ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। उधर, अवैध असलहा बनाने के आरोपी की
जमानत अर्जी खारिज हो गई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2013 में कांशीराम कालोनी निवासी साध्वी वेषधारी सुमन प्रेमगिरि को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। वह लगभग तीन माह जेल में रही। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
बृहस्पतिवार को प्रथम अपर न्यायाधीश केके अस्थाना ने आरोपी साध्वी को जेल में बिताई गई अवधि की कैद और 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा कर देने पर उसे रिहा कर दिया गया।
उधर, मटौंध थाना पुलिस ने आठ सितंबर 2015 को शाम दुरेड़ी गांव में छापा मारकर बैजू निषाद को घर में अवैध असलहा बनाते पकड़ा था। एक रायफल 303 बोर, एक रायफल 315 बोर, तीन तमंचे 315 बोर, एक अर्द्ध निर्मित तमंचा, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए थे।
आरोपी जेल में है। उसकी जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2013 में कांशीराम कालोनी निवासी साध्वी वेषधारी सुमन प्रेमगिरि को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। वह लगभग तीन माह जेल में रही। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
बृहस्पतिवार को प्रथम अपर न्यायाधीश केके अस्थाना ने आरोपी साध्वी को जेल में बिताई गई अवधि की कैद और 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा कर देने पर उसे रिहा कर दिया गया।
उधर, मटौंध थाना पुलिस ने आठ सितंबर 2015 को शाम दुरेड़ी गांव में छापा मारकर बैजू निषाद को घर में अवैध असलहा बनाते पकड़ा था। एक रायफल 303 बोर, एक रायफल 315 बोर, तीन तमंचे 315 बोर, एक अर्द्ध निर्मित तमंचा, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए थे।
आरोपी जेल में है। उसकी जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।