फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Drug nuns in prison

मादक पदार्थ में साध्वी को जेल और जुर्माना

Thu, 08 Oct 2015 11:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Thu, 08 Oct 2015 11:27 PM IST
विज्ञापन
Drug nuns in prison

बांदा। मादक पदार्थ रखने के जुर्म में साध्वी को

विज्ञापन
अदालत ने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। उधर, अवैध असलहा बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2013 में कांशीराम कालोनी निवासी साध्वी वेषधारी सुमन प्रेमगिरि को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। वह लगभग तीन माह जेल में रही। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

बृहस्पतिवार को प्रथम अपर न्यायाधीश केके अस्थाना ने आरोपी साध्वी को जेल में बिताई गई अवधि की कैद और 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा कर देने पर उसे रिहा कर दिया गया।

उधर, मटौंध थाना पुलिस ने आठ सितंबर 2015 को शाम दुरेड़ी गांव में छापा मारकर बैजू निषाद को घर में अवैध असलहा बनाते पकड़ा था। एक रायफल 303 बोर, एक रायफल 315 बोर, तीन तमंचे 315 बोर, एक अर्द्ध निर्मित तमंचा, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए थे।

आरोपी जेल में है। उसकी जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed