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कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन
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बांदा। सितंबर में लागू हो रहा अनलॉक-4 लॉकडाउन और अन्य बंदिशों का सामना कर रहे आम लोगों को कुछ राहत देगा। 21 सितंबर से कई छूट मिलेंगी। उधर, शासन ने कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने पर रोक लगा दी है। अनलॉक-4 में खेल, धार्मिक व राजनीतिक आयोजन, शादी समारोह आदि में कुछ ढील मिलेगी।
प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइड लाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से स्कूलों में 50 फीसदी स्टाफ को ऑनलाइन सामान्य एवं शैक्षणिक कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।
बशर्ते विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों से लिखित सहमति की अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से लागू होगी। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, बशर्ते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हाथ दोने व सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
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20 सितंबर तक शादी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, सभागार आदि बंद रहेंगे। अलबत्ता 21 सितंबर से ओपेन एयर थियेटर शुरू करने की अनुमति होगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 सितंबर तक लागू रहेगा। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति व ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
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प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइड लाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से स्कूलों में 50 फीसदी स्टाफ को ऑनलाइन सामान्य एवं शैक्षणिक कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।
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बशर्ते विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों से लिखित सहमति की अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से लागू होगी। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, बशर्ते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हाथ दोने व सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
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20 सितंबर तक शादी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, सभागार आदि बंद रहेंगे। अलबत्ता 21 सितंबर से ओपेन एयर थियेटर शुरू करने की अनुमति होगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 सितंबर तक लागू रहेगा। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति व ई-पास की जरूरत नहीं होगी।