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चाचा की हत्या में दो भतीजो समेत चार को कैद

Tue, 17 May 2016 12:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Tue, 17 May 2016 12:24 AM IST
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Killing four, including two nephews imprisoned uncle
लाोक अदालत

बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले मेें नामजद चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। इन दोनों पर अपने चाचा की हत्या का जुर्म साबित हुआ है। घटना जसपुरा थाना क्षेत्र के तरौड़ा गांव की थी।

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संगीता सिंह ने 5 अक्तूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति अरविंद सिंह और जेठ पुत्तन सिंह के बीच रात करीब 9 बजे झगड़ा हो रहा था। यह दोनों नशे में थे। इसी बीच जेठ के लड़के विक्रम सिंह व गोरे सिंह और जयविंद सिंह पुत्र मच्छरंद सिंह तथा जेठ पुत्तन सिंह ने डंडा व सरिया से उसके पति की हत्या कर दी।
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बीच बचाव करने में पत्नी संगीता को भी चोटें आईं। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता कैलाश चंद्र चौबे ने पांच गवाह पेश किए। सोमवार को जिला सेशन न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को धारा 302 में सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने पर 6-6 माह की कैद और भुगतनी होगी।

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