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एई और जेई समेत आठ पर लूट का मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला,बांदा
Updated Thu, 03 Mar 2016 12:01 AM IST
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बांदा। घरों के मीटर बदलने वाली बिजली कंपनी के
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ठेकेदार के कर्मचारी ने पावर कारपोरेशन के सहायक अभियंता और अवर अभियंता
समेत आठ बिजली कर्मियों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत के
आदेश पर कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है।
बलखंडीनाका निवासी संजय धुरिया पुत्र कन्हैया द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह ठेकेदारों के संरक्षण में बिजली विभाग के इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम करता है।
बताया कि पांच जनवरी की दोपहर वह खराब मीटर बदलने पीलीकोठी स्थित विभागीय परीक्षण कार्यशाला गया था। वहां सहायक अभियंता (मीटर) देवेशचंद्र श्रीवास्तव, अवर अभियंता दिलीप कुमार कुशवाहा आदि ने उसे अपमानित कर गालीगलौज शुरू कर दी।
मना करने पर सभी ने मिलकर उसे लात-घूंसों, थप्पड़ और डंडों से बुरी तरह मारापीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी जेब से 250 रुपये और कागजात छीन लिए।
कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आयुक्त, डीएम और एसपी से फरियाद करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। नौ जनवरी को उसने जिला अस्पताल में अपनी चोटों का मुआयना कराया।
बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर पाया गया। इस बीच बिजली विभाग के अभियंता ने उसके विरुद्ध पेशबंदी के तौर पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शहर कोतवाली में उपरोक्त सहायक अभियंता व अवर अभियंता सहित जेएमटी मोहन स्वरूप, पवन कुमार, रवि निरंजन, कुशल श्रमिक श्यामलाल, मुन्नालाल और सुरेश तिवारी के विरुद्ध धारा 394 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली के उप निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह इसकी विवेचना कर रहे हैं।
बलखंडीनाका निवासी संजय धुरिया पुत्र कन्हैया द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह ठेकेदारों के संरक्षण में बिजली विभाग के इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का काम करता है।
बताया कि पांच जनवरी की दोपहर वह खराब मीटर बदलने पीलीकोठी स्थित विभागीय परीक्षण कार्यशाला गया था। वहां सहायक अभियंता (मीटर) देवेशचंद्र श्रीवास्तव, अवर अभियंता दिलीप कुमार कुशवाहा आदि ने उसे अपमानित कर गालीगलौज शुरू कर दी।
मना करने पर सभी ने मिलकर उसे लात-घूंसों, थप्पड़ और डंडों से बुरी तरह मारापीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी जेब से 250 रुपये और कागजात छीन लिए।
कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आयुक्त, डीएम और एसपी से फरियाद करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। नौ जनवरी को उसने जिला अस्पताल में अपनी चोटों का मुआयना कराया।
बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर पाया गया। इस बीच बिजली विभाग के अभियंता ने उसके विरुद्ध पेशबंदी के तौर पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शहर कोतवाली में उपरोक्त सहायक अभियंता व अवर अभियंता सहित जेएमटी मोहन स्वरूप, पवन कुमार, रवि निरंजन, कुशल श्रमिक श्यामलाल, मुन्नालाल और सुरेश तिवारी के विरुद्ध धारा 394 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली के उप निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह इसकी विवेचना कर रहे हैं।