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बलात्कार के प्रयास में पांच साल की कैद

Sat, 01 Sep 2018 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Sat, 01 Sep 2018 11:26 PM IST
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Five years of imprisonment in rape attempt
court Order - फोटो : demo pic

युवती के साथ रात को घर में घुसकर मारपीट व बलात्कार के असफल प्रयास में अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। अन्य धाराओं में भी सजा व जुर्माना किया गया है। 

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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जुलाई 2016 को वह अपने पडोसी के यहां भवन निर्माण कार्य कर रहा था। उसकी पत्नी भी साथ में थी। रात्रि 9.30 बजे नरैनी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा करतल निवासी सद्दाम पुत्र नत्थू उसके घर में घुस गया और 22 वर्षीय अविवाहित पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास किया। पुत्री का शोर सुनकर मां-बाप ने आरोपी को ललकारा तो वह जान से मार देने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने धारा 452, 354 बी, 376, 511 के तहत पोर्ट दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की।
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प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने दोनों पक्षों की सुनवाई और सुबूतों के बाद शनिवार को आरोपी सद्दाम को दोषी मानते हुए धारा 452, 354 बी में पांच-पांच वर्ष का कारावास व आठ हजार जुर्माना,  376/511 में तीन वर्ष कारावास व दो हजार जुर्माना, 506 में एक वर्ष की कारावास व एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 6 गवाह पेश किए।

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