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अदालत ने एडीएम को नोटिस भेजा

Sat, 18 Mar 2017 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बांदा
अमर उजाला ब्यूरो/बांदा Updated Sat, 18 Mar 2017 11:53 PM IST
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बांदा। एटा एसडीएम को जेल भेजने के मामले में न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाना अपर जिलाधिकारी को महंगा पड़ गया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने अवमानना वाद के अंतर्गत एडीएम को अदालत में तलब कर लिया। उधर, एसडीएम की जमानत पर सुनवाई 20 मार्च को होगी।गैरजमानती वारंट निरस्त कर एटा एसडीएम नत्थू प्रसाद पांडेय को अदालत ने शुक्रवार को जेल भेज दिया था।

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न्यायिक कार्य के दौरान अपर जिलाधिकारी ने अपने सीयूजी नंबर-9454417602 से न्यायाधीश के मोबाइल नंबर पर फोन कर कहा कि न्यायालय पांडेय (एसडीएम) को जेल कैसे भेज सकती है? इस मामले पर विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) हरिनाथ पांडेय ने गंभीरता से लेते हुए न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप व न्यायिक अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश में अवमानना वाद के तहत अपर जिलाधिकारी गंगाराम गुप्त को नोटिस जारी की। उन्हें 22 मार्च को दोपहर एक बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। उधर, शुक्रवार को जेल भेजे गए एटा एसडीएम नत्थू प्रसाद पांडेय की जमानत पर सुनवाई शनिवार को होनी थी। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने से जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। एसडीएम के पुत्र सुशील पांडेय व बबेरू के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने हस्ताक्षरयुक्त लिखित बहस दाखिल किया। लेकिन अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए 20 मार्च की तिथि तय की है।

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