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दो बैंक प्रबंधकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
Updated Tue, 04 Dec 2018 11:42 PM IST
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बांदा। खाताधारक की मौत के 8 साल बाद भी उसके खाते में जमा राशि पत्नी को अदा न करने पर तत्कालीन व वर्तमान बैंक प्रबंधकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
शहर के बलखंडी नाका निवासी कल्ली देवी पत्नी स्वर्गीय नत्थू प्रसाद प्रजापति ने 25 अक्टूबर 2018 को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसके पति की मौत 20 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। पति का खाता इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा, गूलर नाका में था। उसमें 64 हजार 182 रुपये जमा थे। सिविल जज सीनियर डिवीजन बांदा की अदालत ने उसके उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र जारी किया था। यह प्रमाणपत्र लेकर वह 13 अप्रैल 2018 को बैंक गई। सारी औपचारिकताएं पूरी कीं। बैंक प्रबंधक ने कई बार लौटाया। भुगतान नहीं किया।
इसी बीच उनका तबादला हो गया। उनके स्थान पर दूसरे बैंक प्रबंधक ने भी भुगतान नहीं किया। धारा 156(3) की इस अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कोतवाली पुलिस को इलाहाबाद बैंक शाखा, गूलर नाका के तत्कालीन व मौजूदा दोनों बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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-दो बैंक प्रबंधकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
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शहर के बलखंडी नाका निवासी कल्ली देवी पत्नी स्वर्गीय नत्थू प्रसाद प्रजापति ने 25 अक्टूबर 2018 को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसके पति की मौत 20 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। पति का खाता इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा, गूलर नाका में था। उसमें 64 हजार 182 रुपये जमा थे। सिविल जज सीनियर डिवीजन बांदा की अदालत ने उसके उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र जारी किया था। यह प्रमाणपत्र लेकर वह 13 अप्रैल 2018 को बैंक गई। सारी औपचारिकताएं पूरी कीं। बैंक प्रबंधक ने कई बार लौटाया। भुगतान नहीं किया।
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इसी बीच उनका तबादला हो गया। उनके स्थान पर दूसरे बैंक प्रबंधक ने भी भुगतान नहीं किया। धारा 156(3) की इस अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कोतवाली पुलिस को इलाहाबाद बैंक शाखा, गूलर नाका के तत्कालीन व मौजूदा दोनों बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो