{"_id":"5bd36070bdec2269bb41f9cc","slug":"31540579440-banda-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दस्यु सरगना बबुली कोल को अदालत से नोटिस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दस्यु सरगना बबुली कोल को अदालत से नोटिस
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:14 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बांदा। पाठा क्षेत्र में आए दिन कहर ढाकर खबरों की सुर्खियां बन रहे साढ़े 5 लाख रुपये के इनामी अंतर्राज्यीय दस्यु सरगना बबुली कोल को अदालत में हाजिर होने की नोटिस जारी की गई है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
अतर्रा स्थित सिविल न्यायालय के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने धारा-82 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस में कहा है कि अभियुक्त बबुली कोल पुत्र रामचरन कोल निवासी सोसायटी कोलान, डोड़ामाफी थाना मारकुंडी (चित्रकूट) के विरुद्ध फतेहगंज (बांदा) थाने में धारा 387 व 507 आईपीसी का अपराध दर्ज है। अभियुक्त बबुली की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। जिसे यह लिखकर लौटा दिया गया है कि बबुली कोल फरार हो गया है। नोटिस में कहा गया है कि वारंट की तामील से बचने के लिए वह अपने को छिपा रहा है।
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने नोटिस में कहा है कि अभियुक्त बबुली कोल से अपेक्षा की जाती है कि वह उनके न्यायालय में उनके समक्ष उपरोक्त परिवाद का जवाब देने के लिए 25 नवंबर 2018 को या इसके पूर्व हाजिर हो। गौरतलब है कि न्यायालय में फतेहगंज थाना के विवेचक ने धारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी करने के लिए अर्जी पेश की थी। कहा था कि कई जगह दबिश देने के बाद भी अभियुक्त बबुली कोल हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि बबुली कोल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख और मध्य प्रदेश ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है।
विज्ञापन
-धारा-82 के तहत ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के आदेश
-फतेहगंज थाना में दर्ज अपराध का मामला
-25 नवंबर को बबुली अदालत में तलब
अमर उजाला ब्यूरो
अतर्रा स्थित सिविल न्यायालय के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने धारा-82 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस में कहा है कि अभियुक्त बबुली कोल पुत्र रामचरन कोल निवासी सोसायटी कोलान, डोड़ामाफी थाना मारकुंडी (चित्रकूट) के विरुद्ध फतेहगंज (बांदा) थाने में धारा 387 व 507 आईपीसी का अपराध दर्ज है। अभियुक्त बबुली की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। जिसे यह लिखकर लौटा दिया गया है कि बबुली कोल फरार हो गया है। नोटिस में कहा गया है कि वारंट की तामील से बचने के लिए वह अपने को छिपा रहा है।
विज्ञापन
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने नोटिस में कहा है कि अभियुक्त बबुली कोल से अपेक्षा की जाती है कि वह उनके न्यायालय में उनके समक्ष उपरोक्त परिवाद का जवाब देने के लिए 25 नवंबर 2018 को या इसके पूर्व हाजिर हो। गौरतलब है कि न्यायालय में फतेहगंज थाना के विवेचक ने धारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी करने के लिए अर्जी पेश की थी। कहा था कि कई जगह दबिश देने के बाद भी अभियुक्त बबुली कोल हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि बबुली कोल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख और मध्य प्रदेश ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा है।
विज्ञापन
-धारा-82 के तहत ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के आदेश
-फतेहगंज थाना में दर्ज अपराध का मामला
-25 नवंबर को बबुली अदालत में तलब
अमर उजाला ब्यूरो