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बिसंडा एसओ पर कोर्ट की अवमानना का चलेगा केस

Tue, 05 Jun 2018 11:12 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:12 PM IST
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बिसंडा एसओ पर कोर्ट की अवमानना का चलेगा केस
बांदा। मारपीट के मामले में अदालत को आख्या न भेजने पर कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए थानाध्यक्ष बिसंडा के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
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कस्बा बिसंडा के अशोक थोक निवासी प्रहलाद अवस्थी पुत्र बद्री प्रसाद अवस्थी ने कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर उसे घायल कर देेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही इसकी विवेचना के लिए न्यायालय में 18 मार्च 2013 को अर्जी दी थी। न्यायालय ने विवेचना का आदेश किया था। इसकी आख्या बिसंडा थानाध्यक्ष ने लगातार तीन माह के बाद भी अदालत में पेश नहीं की। अदालत ने थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अदालत में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। लेकिन थानाध्यक्ष नहीं उपस्थित हुए। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकार खलीकुज्जमां ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को बिसंडा थानाध्यक्ष रामकेवल पटेल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मानते हुए मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है। 7 जून को अदालत में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने को भी कहा है कि आख्या मंगाए जाने के बावजूद क्यों नहीं प्रेषित की? आदेश की प्रति एसपी को भी भेजी है। ब्यूरो




अदालत के बाहर युवक को दबोचा
बांदा। देहात कोतवाली के महोखर गांव निवासी हरिओम तिवारी पुत्र सियाराम को पुलिस ने न्यायालय के बाहर से दबोच लिया। वह न्यायालय में अर्जी देने के बाद घर जा रहा था। पुलिस ने उसे कुल्हाड़ी और तमंचा के साथ गिरफ्तार दिखाकर चालान कर दिया। मंगलवार को हरिओम ने द्वितीयच एसीजेएम के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से दी अर्जी में कहा कि वह अपने ऊपर दर्ज मामले के अदालत के जरिए थाने से वांछित रिपोर्ट मंगाने की अदालत में अर्जी दे चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी। सोमवार को रिपोर्ट भेजने की तारीख नियत थी। वह अदालत में उपस्थित था। लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। इस पर वह करीब डेढ़ बजे अदालत से बाहर निकला तभी गेट के पास उसे पुलिस ने दबोच लिया। गेहूं के 17 हजार रुपये भी छीन लिए। ब्यूरो
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