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चेक बाउंस में महिला कैशियर दोषी
Updated Fri, 13 Jul 2018 11:44 PM IST
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बांदा। चेक बाउंस मामले में पंडित जेएन डिग्री कालेज में तैनात महिला कैशियर को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के दौरान महिला कैशियर के चले जाने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने गिरफ्तारी के लिए चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।
शहर के कालूकुआं निवासी गोविंद राजपूत पुत्र चुन्ना ने पिछले वर्ष न्यायालय में दायर परिवाद में कहा था कि पंडित जेएन डिग्री कालेज की महिला कैशियर कुमारी शीबा पुत्री स्व. वकार सलीम निवासी हाथीखाना (अलीगंज) ने 20 फरवरी 2017 को 62 हजार रुपये उधार लिए थे। 5 मई 2017 को इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन शाखा का 62 हजार रुपये चेक दिया। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। 12 मई को दिए नोटिस का जवाब न मिलने पर उसे अदालत की शरण लेना पड़ी।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने अभियुक्त कैशियर शीबा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट और कुर्की की नोटिस जारी किया है। सजा सुनाए जाने के लिए अगली तिथि 16 जुलाई (सोमवार) निर्धारित की है। उधर, फैसले की भनक लगते ही आरोपी महिला अदालत से चली गई।
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शहर के कालूकुआं निवासी गोविंद राजपूत पुत्र चुन्ना ने पिछले वर्ष न्यायालय में दायर परिवाद में कहा था कि पंडित जेएन डिग्री कालेज की महिला कैशियर कुमारी शीबा पुत्री स्व. वकार सलीम निवासी हाथीखाना (अलीगंज) ने 20 फरवरी 2017 को 62 हजार रुपये उधार लिए थे। 5 मई 2017 को इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन शाखा का 62 हजार रुपये चेक दिया। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। 12 मई को दिए नोटिस का जवाब न मिलने पर उसे अदालत की शरण लेना पड़ी।
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विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने अभियुक्त कैशियर शीबा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट और कुर्की की नोटिस जारी किया है। सजा सुनाए जाने के लिए अगली तिथि 16 जुलाई (सोमवार) निर्धारित की है। उधर, फैसले की भनक लगते ही आरोपी महिला अदालत से चली गई।
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