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गैगस्टर एक्ट में पांच को दस-दस साल की कैद
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बांदा। गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराए गए पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
तिंदवारी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सीबी सिंह ने 26 मार्च 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि धौसड़ गांव निवासी शिवचंद पुत्र छितानी पटेल व गोरे लाल उर्फ त्यागी पुत्र शिवबालक पटेल, टोलिया कलां गांव निवासी ललक सिंह पुत्र बच्चा सिंह व कल्ला सिंह पुत्र साधू सिंह, बबेरू थाना क्षेत्र के मझीवां गांव निवासी कल्लू सिंह पुत्र शिवबरन सिंह का संगठित गिरोह है। भय व आतंक पैदा करते हैं। गिरोह का सरगना शिवचंद्र पटेल हैै। पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध तिंदवारी थाने के अलावा अन्य थानों में आधा दर्जन से अधिक हत्या, डकैती व अवैध शस्त्र आदि के केस दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
लगभग 14 वर्षों बाद इस केस के शुक्रवार को आए फैसले में पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियुक्त शिवचंद्र पटेल, गोरेलाल उर्फ त्यागी, ललक सिंह, कल्ला सिंह और कल्लू सिंह को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 3 में 10-10 साल की कठोर कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की अतिरिक्त जेल होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने 3 गवाह पेश किए।
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तिंदवारी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सीबी सिंह ने 26 मार्च 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि धौसड़ गांव निवासी शिवचंद पुत्र छितानी पटेल व गोरे लाल उर्फ त्यागी पुत्र शिवबालक पटेल, टोलिया कलां गांव निवासी ललक सिंह पुत्र बच्चा सिंह व कल्ला सिंह पुत्र साधू सिंह, बबेरू थाना क्षेत्र के मझीवां गांव निवासी कल्लू सिंह पुत्र शिवबरन सिंह का संगठित गिरोह है। भय व आतंक पैदा करते हैं। गिरोह का सरगना शिवचंद्र पटेल हैै। पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध तिंदवारी थाने के अलावा अन्य थानों में आधा दर्जन से अधिक हत्या, डकैती व अवैध शस्त्र आदि के केस दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
लगभग 14 वर्षों बाद इस केस के शुक्रवार को आए फैसले में पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियुक्त शिवचंद्र पटेल, गोरेलाल उर्फ त्यागी, ललक सिंह, कल्ला सिंह और कल्लू सिंह को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 3 में 10-10 साल की कठोर कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह की अतिरिक्त जेल होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने 3 गवाह पेश किए।
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