फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   10-year imprisonment for husband-father-in-law in dowry murder

दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को 10-10 वर्ष कैद

Wed, 18 Apr 2018 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Wed, 18 Apr 2018 11:59 PM IST
विज्ञापन
10-year imprisonment for husband-father-in-law in dowry murder
Rohtak Court

दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति समेत सास व ससुर को 10-10 साल की सजा सुनाई। 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। तीनों आरोपी जमानत पर थे। सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।  

विज्ञापन


शहर के क्योटरा पहाड़ की सरवन पत्नी राजकरन निषाद ने 17 सितंबर 2012 को कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी पुत्री भूरी की शादी 4 जुलाई 2010 को मोहल्ले के ही विजय उर्फ बिज्जू पुत्र लालमन से की थी। हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। शादी के कुछ समय बाद पति विजय, ससुर लालमन और सास रन्नो बाइक की मांग लेकर अक्सर पुत्री भूरी के साथ मारपीट करते थे। 13 सितंबर 2012 को लाठी-डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

 
बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय के अनिल कुमार पंचम ने आरोपी पति विजय उर्फ बिज्जू, ससुर लालमन निषाद और सास रन्नो को 304 बी में 10-10 साल की कैद तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 498ए और 201 में दो-दो वर्ष की जेल तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माना और 3/4 दहेज अधिनियम में एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed