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ऑटो मोबाइल पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया
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बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने ऑटो मोबाइल पर 5000 रुपये जुर्माना किया है। एक माह के अंदर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन और बीमा की मूल प्रति उपभोक्ता को देने के निर्देश दिए है।
चित्रकूट के चिल्लीमल के आनंद पाल ने बबेरू के बांदा रोड स्थित ऑटो मोबाइल दुकानदार के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने दुकानदार से 5,61,400 रुपये देकर ट्रैक्टर खरीदा था। दुकानदार ने रजिस्ट्रेशन और बीमा नहीं कराया।
जिस पर अधिवक्ता जगदीश तिवारी ने सेवा कमी को लेकर वाद दायर किया। आयोग ने नोटिस जारी की। दुकानदार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिस पर पीठ ने एक माह के अंदर खरीदे गए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन व बीमा की मूल प्रति मुहैया कराने व उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के रूप में 3000 रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 2000 रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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चित्रकूट के चिल्लीमल के आनंद पाल ने बबेरू के बांदा रोड स्थित ऑटो मोबाइल दुकानदार के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने दुकानदार से 5,61,400 रुपये देकर ट्रैक्टर खरीदा था। दुकानदार ने रजिस्ट्रेशन और बीमा नहीं कराया।
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जिस पर अधिवक्ता जगदीश तिवारी ने सेवा कमी को लेकर वाद दायर किया। आयोग ने नोटिस जारी की। दुकानदार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिस पर पीठ ने एक माह के अंदर खरीदे गए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन व बीमा की मूल प्रति मुहैया कराने व उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के रूप में 3000 रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 2000 रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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