फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Court rejects bail application of three accused

कोर्ट से तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 31 Jul 2021 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jul 2021 12:06 AM IST
विज्ञापन
Court rejects bail application of three accused
बांदा। अपहरण और दुष्कर्म के अलग-अलग केसों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने खारिज कर दीं।
विज्ञापन

बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव का युवक ले गया और गुजरात में शादी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नीरज उर्फ भैरमदीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उधर, कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के भाई ने गांव के अमित कुमार पर बहन से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। उसकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। वहीं, अतर्रा क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसकी जमानत अर्जी भी विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जमानत अर्जियां खारिज कराने में विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने पैरवी की। तीनों आरोपी जेल में हैं।
विज्ञापन

दहेज हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने निरस्त कर दी। कालूकुआं निवासी भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन प्रियंका पाल की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। ससुरालियों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करने पर प्रियंका ने आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी ससुरालीजनों को जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि शुक्रवार को मृतका के देवर अरविंद पाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। इसे सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed