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मुख्तार के गैंगस्टर मामले में जेल अधीक्षक से आख्या तलब
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बांदा। मऊ के गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी को रिहा करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि जेल के वीडियो कांफ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी न होने से मुख्तार की पेशी नहीं हो सकी। अदालत ने बांदा प्रभारी कारागार अधीक्षक से आख्या तलब की है।
मुख्तार के वकील द्वारा अदालत को दी अर्जी में कहा कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लिहाजा उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने अधीक्षक कारागार से न्यायिक अभिरक्षा संबंधी रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई की तिथि 8 फरवरी तय की है।
उधर, एक अन्य मामले में बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार की (एमपी-एमएलए) कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। प्रभारी कारागार अधीक्षक वीरेंद्र कुमार का कहना है कि आख्या संबंधी अभी उनके पास कोई आदेश नहीं आया है।
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मुख्तार के वकील द्वारा अदालत को दी अर्जी में कहा कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार 9 सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लिहाजा उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने अधीक्षक कारागार से न्यायिक अभिरक्षा संबंधी रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई की तिथि 8 फरवरी तय की है।
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उधर, एक अन्य मामले में बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार की (एमपी-एमएलए) कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। प्रभारी कारागार अधीक्षक वीरेंद्र कुमार का कहना है कि आख्या संबंधी अभी उनके पास कोई आदेश नहीं आया है।
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