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हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

Tue, 26 Oct 2021 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 11:27 PM IST
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बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में साढ़े सात साल पहले हुए दोहरा हत्याकांड के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। दोनों आरोपी जेल में हैं।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव की रीता पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल 2014 को दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे पति धरमवीर पाल गांव में स्थित रवि गुप्ता की दुकान पर सब्जी लेने गए थे। तभी रामदत्त उर्फ बुक्कू और उसके भाई चाऊ उर्फ ब्रह्मदत्त से राजनीतिक बातों को लेकर धरमवीर से कहासुनी हो गई।
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इसी बात पर रामदत्त ने उन्हें तमंचा से गोली मार दी। धरमवीर के साथ मौजूद फूल कहार को भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट कर दोनों नामजद सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किया। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने 10 गवाह पेश किए।
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मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद दो भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना भी किया। इसके अलावा आम्रस एक्ट में दो साल की जेल व दो हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों की जमानतें नहीं हुईं। जिला जेल से उन्हें पुलिस अभिरक्षा में अदालत लाया गया था।
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