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बांदा :64 लाख की धोखाधड़ी में कुर्की का आदेश, पूर्व सांसद के विरुद्ध पहले से जारी है गैरजमानती वारंट
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बांदा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी, एमएलए) गरिमा सिंह ने धोखाधड़ी के मामले में सह अभियुक्त भानु प्रताप चतुर्वेदी के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया है। इसी मामले में सपा के पूर्व सांसद बाल कुमार के विरुद्ध पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।
अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बालू खदान में शामिल होने के लिए कई लोगों ने 64 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम ने इनके खातों में ट्रांसफर कराए थे। लेकिन न तो बालू खदान में शामिल किया गया और न ही पैसा वापस किया गया।
मामले की सुनवाई (एमपी, एमएलए) कोर्ट में चल रही है। लेकिन आरोपी पिछली कई तारीखों में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने पूर्व सांसद व सह अभियुक्त भानु प्रताप चतुर्वेदी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को कोर्ट ने सह अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की के आदेश जारी किया है।
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अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बालू खदान में शामिल होने के लिए कई लोगों ने 64 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम ने इनके खातों में ट्रांसफर कराए थे। लेकिन न तो बालू खदान में शामिल किया गया और न ही पैसा वापस किया गया।
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मामले की सुनवाई (एमपी, एमएलए) कोर्ट में चल रही है। लेकिन आरोपी पिछली कई तारीखों में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने पूर्व सांसद व सह अभियुक्त भानु प्रताप चतुर्वेदी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को कोर्ट ने सह अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की के आदेश जारी किया है।
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