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मारपीट में पिता व दो पुत्रों को एक साल की जेल

Mon, 21 Nov 2022 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Nov 2022 11:52 PM IST
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Banda: Father and two sons jailed for one year for fighting
बांदा। मारपीट के मामले में पिता सहित तीन को एक-एक साल की कैद व 500-500 रुपये जुर्माना किया गया। कोतवाली देहात के पथरी गांव में सात अगस्त 2015 की शाम दरवाजे में बैठे किशन पाल को गांव के खूटी उर्फ जंगबहादुर, भलुवा उर्फ सूर्यबली व मोहन लाल ने मारापीटा। मामले की रिपोर्ट किशन पाल पुत्र श्याम लाल ने दर्ज कराई। पुलिस ने पिता सहित तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सेशन न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 323/34 में एक-एक वर्ष कैद व जुर्माना किया।
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इसके अलावा 504 व 506 में भी सजा व जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर आरोपियों को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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