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बांदा : पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को करें गिरफ्तार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीजीपी, डीआईजी को दिया आदेश

Tue, 23 Aug 2022 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 12:18 AM IST
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Banda: Arrest former MP Bal Kumar Patel, Additional Chief Judicial Magistrate orders DGP, DIG
बांदा। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल व भानु प्रताप चतुर्वेदी को गिरफ्तार न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। एसीजेएम-द्वितीय (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने पुलिस महानिदेशक और चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक व एसपी चित्रकूट को गैर जमानती वारंट के तहत पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अंबिका व्यास और अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि 65.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और भानु प्रताप चतुर्वेदी आरोपी हैं। स्वराज कालोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने उनके विरुद्ध कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीजेएम द्वितीय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। दूसरे आरोपी भानु प्रताप के विरुद्ध अदालत ने 11 अक्तूबर 2020 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।
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सोमवार को इस केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम व एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। आरोपी के अधिवक्ता मनोज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि बाल कुमार पटेल बीमार हैं और रायबरेली में भर्ती हैं। अदालत के समक्ष पेश होने के लिए 15 दिन का समय मांगा। लेकिन न्यायाधीश ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। डीजीपी, डीआईजी व एसपी चित्रकूट को एनबीडब्ल्यू के तहत गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।
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