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दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी दोषमुक्त
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बांदा। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। चित्रकूट जिले के एक गांव की किशोरी की मां ने इसी साल 13 मार्च दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि बांदा के कमासिन गांव का देवीदयाल घर में घुस आया और पुत्री के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म की कोशिश की।
पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु सक्सेना ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी देवीदयाल को दोषमुक्त कर दिया।
आरोपी जेल में है। अभियोजन के मुताबिक किशोरी और उसकी मां अदालत में बयान देने से मुकर गईं। अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल करने के मात्र 24 दिनों में अदालत से इस केस का फैसला हो गया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनु सक्सेना ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी देवीदयाल को दोषमुक्त कर दिया।
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आरोपी जेल में है। अभियोजन के मुताबिक किशोरी और उसकी मां अदालत में बयान देने से मुकर गईं। अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल करने के मात्र 24 दिनों में अदालत से इस केस का फैसला हो गया।
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