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बांदा :मिलावट करने वाले सात कारोबारियों पर 1.10 लाख जुर्माना, पनीर में अरारोट तो ब्रेड में खराब मैदा मिला पाया गया

Tue, 26 Jul 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jul 2022 11:51 PM IST
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Banda: 1.10 lakh fine on seven adulterants, arrowroot in paneer and bad flour found in bread
बांदा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावट करने वाले सात कारोबारियों पर 1.10 लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग को वसूली के आदेश दिए हैं। इनमें कहीं पनीर में अरारोट तो कहीं ब्रेड में मैदा मिला पाया गया। इन सभी को दोबारा मिलावट नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
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खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन के अभिहीत अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अप्रैल 2021 में दुकानों से खाद्य सामग्री के दो दर्जन से अधिक नमूने लिए गए थे। लखनऊ प्रयोगशाला से सात नमूनों की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई है। इनके विरुद्ध एडीएम की कोर्ट में वाद दायर किया गया। अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने बदौसा रोड अतर्रा निवासी कारोबारी सुनील कुमार पर तेल में, नरैनी निवासी रामकिशोर वर्मा पर काजू में, बांदा निवासी लक्ष्मी प्रसाद पर दूध में, नरैनी निवासी अवधेश प्रसाद जमवारा पर साबूदाना में, बबेरू निवासी विनीत गुप्ता, बबेरू निवासी विजय पर ब्रेड में मिलावट करने पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बिसंडा रोड अतर्रा निवासी रामपाल गुप्ता पर पनीर में मिलावट करने पर 40 हजार व नरैनी रोड अतर्रा निवासी मयंक शिवहरे पर खोया में मिलावट करने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
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इन व्यापारियों की दुकानों में मिली मिलावट
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश्वर प्रसाद ने बताया कि होली में चलाए गए अभियान के तहत एक दर्जन नमूने लिए गए थे। इनमें पांच नमूने फेल हो गए हैं। दूध में मिलावट करने पर पन्ना निवासी सुनील, सरसो तेल में मिलावट पर बांदा निवासी मुन्नीलाल, खोया में मिलावट करने पर बांदा निवासी राम प्रसाद, रसगुल्ले में मिलावट करने पर बबेरू निवासी विश्वेश्वर, खोया में मिलावट करने पर बांदा निवासी रामू पर एडीएम की अदालत में वाद दायर किया गया है।
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